30 नवंबर तक Unlock 5 की गाइडलाइंस ही रहेगी लागू, कंटेनमेंट जोन में सख्ती से लागू होगा लॉकडाउन
नई दिल्ली. गृह मंत्रालय ने मंगलवार को कोई नई गाइडलाइन जारी नहीं की। 30 सितंबर यानी अनलॉक 5 की गाइडलाइंस को ही 30 नवंबर तक बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय के मुताबिक, 30 नवंबर तक कंटेनमेंट जोन में सख्ती से लॉकडाउन लागू रहेगा। इसके अलावा एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए व्यक्तियों और वस्तुओं के मूवमेंट पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। ना ही इसके लिए किसी भी तरह की अनुमति लेनी की आवश्यकता है।
30 सितंबर को इन गतिविधियों को दी गई थी अनुमति
केंद्र सरकार ने 30 सितंबर को जारी आदेश में 15 अक्टूबर से सिनेमा-थिएटर खोलने की अनुमति दी थी। हालांकि, सीटिंग क्षमता 50% रखने के लिए कहा गया था। इसके अलावा राज्यों को स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर खोलने की अनुमित दी थी। इसके अलावा खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल किए जा रहे स्विमिंग पूल को भी फिर से खोलने की अनुमति दी गई थी। मनोरंजन पार्कों को खोलने की अनुमति दी गई थी।
Lockdown shall continue to be implemented strictly in the Containment Zones till 30th November, 2020: Ministry of Home Affairs https://t.co/bfwwQDxm6R
— ANI (@ANI) October 27, 2020
दी गई थीं ये छूटें
गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन के बाहर 15 अक्टूबर से आयोजनों की अनुमति दी थी। बंद परिसरों में 100 व्यक्तियों के साथ सामाजिक, स्पोर्ट्स, एकेडमिक, एंटरटेंनमेंट, सांस्कृतिक, राजनीतिक कार्यक्रमों की अनुमति दी गई थी। इसमें सरकार ने शर्त रखी थी कि हॉल में उपस्थित लोगों की संख्या कुल क्षमता से 50 प्रतिशत होनी चाहिए। इसके अलावा मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन करना होगा।