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रिया चक्रवर्ती ने जेल में खाई दो रोटी, दाल- चावल और सब्जी, चटाई पर सोकर गुजरी पहली रात

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मुंबई : सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स कनेक्शन सामने आने के बाद नारकोटिक्‍स कंट्रोल ब्‍यूरो ने मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती भायखला की महिला जेल में शिफ्ट किया। यहां बेचैनी में एक्ट्रेस ने रात गुजारी।जेल मैन्युअल के मुताबिक, नए कैदी को अस्थायी तौर पर जो मिलता है, उसे क्वारंटीन बैरक कहा जाता है। अगर रिया को जमानत नहीं मिलती है तो उन्हें परमानेंट बैरक दिया जाएगा। बैरक में कैदी को एक तकिया, एक चटाई, उस पर बिछाने के लिए एक चादर और ओढ़ने के लिए एक चादर होती है। कैदी को खुद ही जमीन पर अपना बिस्तर लगाना होता है। कैदी को हमेशा जेल का खाना मिलता है। लेकिन विचाराधीन कैदी को घर का खाना भी मिल सकता है। एनसीबी के लॉकअप में भी रिया के लिए यही व्यवस्था थी।

रिया चक्रवर्ती को सुरक्षा कारणों की वजह से जेल के ग्राउंड फ्लोर पर अलग सेल में रखा गया है। खबरों की मानें तो ये सेल जेल के सर्कल-1 में है। सेल एक लॉकअप की तरह है। तीनों तरफ से दीवारें हैं और एक तरफ ग्रिल लगी है।

रात में खाई 2 रोटी चावल दाल और सब्जी
रिया ने रात के खाने में 2 चपातियां, चावल, दाल और हरे कद्दू की सब्ज़ी खाई। रिया के अलावा उसके भाई – शोविक चक्रवर्ती और चार अन्य को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की 4-दिवसीय हिरासत समाप्त होने के बाद मुंबई की अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दोनों भाई-बहनों ने सेशन कोर्ट में जमानत मांगी है, जिस पर गुरुवार को सुनवाई होगी।

इंद्राणी के पास वाले सेल में है रिया
बता दें कि रिया को जिस बैरक में शिफ्ट किया गया है उसके पास में इंद्राणी मुखर्जी की सेल के पास में ही है। इंद्राणी मुखर्जी जो कि अपनी बेटी शीना बोरा के मर्डर केस में सजा काट रही हैं, भी उसी जेल में बंद हैं। मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों की मानें तो जेल में इंद्राणी की काफी फैन फॉलोइंग है। वह हर नई कैदी से मिलती हैं जिसे जेल भेजा जाता है। कैदी मंजुला की मौत के बाद 2017 में इंद्राणी ने जेल में प्रदर्शन किया था। इंद्राणी के अलावा करीब 250 कैदी अभी जेल के अंदर हैं।

रिया ने खुद को बताया बेकसूर
मंगलवार को मजिस्ट्रेट अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। उसके बाद रिया ने जमानत के लिए दूसरी बार प्रयास किया है। यह याचिका उनके वकील सतीश मानेशिंदे द्वारा दायर की गयी है और इसमें रिया ने स्वयं के निर्दोष होने का दावा किया है। याचिका में कहा गया है कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है और मामले में उन्हें फंसाया गया है।

सेशंस कोर्ट में रिया की जमानत याचिका
NCB के अनुसार, रिया का सामना सह-अभियुक्त शोविक, सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत से हुआ। यह आरोप लगाया गया है कि उसने ड्रग्स की खरीद और वित्तीय लेनदेन में अपनी भागीदारी का खुलासा किया। एजेंसी ने उस पर दवा आपूर्ति से जुड़े ड्रग सिंडिकेट के सक्रिय सदस्य होने का आरोप लगाया। उस पर NDPS Act, 1985 की धारा 8 (c), 20 (b) (ii), 22, 27A, 28, और 29 के तहत आरोप लगाए गए हैं।


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