अनलॉक-3 में बड़ी राहत, 5 अगस्त से मिलेगी ये छूट, जानिए क्या रहेगा अभी बंद
कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामले के बीच गृह मंत्रालय ने बुधवार को अनलॉक 3 के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। कोविड-19 निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर और अधिक गतिविधियों की अनुमति दी गई। साथ ही योग संस्थानों और जिम को 5 अगस्त से खोलने की अनुमति होगी।
जानकारी के अनुसार, अनलॉक-3 की शुरुआत 1 अगस्त से होगा। इस दौरान रात का कर्फ्यू लागू नहीं रहेगा। योग संस्थान, जिम 5 अगस्त से खुलेंगे। स्कूल-कॉलेज 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, बार, थिएटर, एंटरटेनमेंट पार्क बंद रहेंगे। समाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, खेल से जुड़ा जमावड़ा प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही मेट्रो की शुरुआत अभी नहीं होगी।
सरकार ने देशभर में अनलॉक 3 के लिए बुधवार को दिशानिर्देश जारी कर दिये जिनमें निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर और अधिक गतिविधियों की अनुमति दी गयी है, लेकिन स्कूल, कॉलेज, मेट्रो रेल सेवाएं, सिनेमाघर और बार 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। राजनीतिक और धार्मिक समागमों पर भी रोक जारी रहेगी।
Ministry of Home Affairs (MHA) issues #Unlock3 guidelines. Restrictions on the movement of individuals during night have been removed. Yoga institutes and gymnasiums will be allowed to open from August 5, 2020. pic.twitter.com/eTTJwWei0K
— ANI (@ANI) July 29, 2020
कोरोना वायरस के कारण 25 मार्च से लागू लॉकडाउन के बाद से सरकार ने पहली बार योग संस्थानों और जिम को पांच अगस्त से खुलने की अनुमति दी है जिसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय अलग से मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी करेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से गहन विचार-विमर्श के बाद निर्णय लिया गया है कि स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। हालांकि मंत्रालय के अनुसार, रात में लोगों की आवाजाही पर पाबंदी (रात्रिकालीन कर्फ्यू) को हटा लिया गया है।
‘अनलॉक 3′ के दिशानिर्देश एक अगस्त से प्रभाव में आएंगे और निषिद्ध क्षेत्रों में 31 अगस्त तक लॉकडाउन कड़ाई से लागू रहेगा। प्रतिबंधित गतिविधियों में मेट्रो रेल सेवाएं, सिनेमाघर, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार और सभागारों का खुलना शामिल है। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह और अन्य समागम भी 31 अगस्त तक प्रतिबंधित रहेंगे।
इनके अतिरिक्त निषिद्ध क्षेत्र के बाहर अन्य सभी गतिविधियों की इजाजत होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि इन गतिविधियों को शुरू करने की तारीखें स्थिति का आकलन करने के बाद अलग से तय की जाएंगी। दिशानिर्देशों के अनुसार, सामाजिक दूरी के नियम का पालन करते हुए स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित करने की अनुमति रहेगी जिसमें मास्क पहनने समेत अन्य स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करना भी अनिवार्य होगा। गृह मंत्रालय ने कहा कि वंदे भारत मिशन के तहत सीमित तरीके से अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा की अनुमति होगी। अन्य अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानों की आवाजाही चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाएगी।