National

बड़ी राहत: ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, परमिट की वैलिडिटी 30 सितंबर तक बढ़ाई गई

Share

कोरोना वायरस महामारी के दौरान यदि आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, परमिट या अन्य कोई संबंधित दस्तावेज यदि एक्सपायर हो गया है तो पुलिस 30 सितंबर तक आपका चालान नहीं काटेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और हाईवे मंत्री नितिन गडकरी ने मोटर वीइकल डॉक्युमेंट्स की वैलिडिटी को एक बार फिर बढ़ाने की घोषणा की है। मंगलवार को इन डॉक्युमेंट्स की वैलिडिटी 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई। इसके साथ ही मंत्रालय ने इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अडवाइजरी भी जारी कर दी है।

इससे पहले लॉकडाउन की वजह से 30 मार्च को मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अडवाइजरी जारी करते हुए फिटनेस, परमिट (सभी तरह के), ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और अन्य किसी भी तरह के संबंधित डॉक्युमेंट्स के लिए वैलिडिटी बढ़ाने की सलाह दी थी। उस समय 1 फरवरी से एक्सपायर हुए डॉक्युमेंट्स की वैलिडिटी 30 जून तक तक बढ़ा दी थी।  

मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि कोविड-19 की मौजूदा स्थिति को देखते हुए और अपीलों को देखते हुए मंत्री नितिन गडकरी ने इस अवधि को 30 सितंबर तक बढ़ाने का निर्देश दिया है। इसके बाद एक ऑर्डर में सड़क परिवहन मंत्रालय ने 21 मई को एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए 31 जुलाई तक फीस वैलिडिटी और अतिरिक्त फीस से छूट दे दी थी। अब राज्यो को फीस, टैक्स, रीन्यूअल, पेनाल्टी आदि से भी छूट पर विचार करने को कहा गया है।

सरकार के इस फैसले से उन लोगों को काफी राहत मिलेगी, जिनके दस्तावेजों की समयसीमा इस बीच खत्म हो गई है। लॉकडाउन खुलने की वजह से लोगों को वाहनों से ड्यूटी पर जाना पड़ रहा है, ऐसे में उन पर जल्द इन डॉक्युमेंट्स को रिन्यू कराने का दबाव था।

Input-Hindustan


Share

Gulam Gaush

NNBLiveBihar डॉट कॉम न्यूज पोर्टल की शुरुआत बिहार से हुई थी। अब इसका विस्तार पूरे बिहार में किया जा रहा है। इस न्यूज पोर्टल के एडिटर व फाउंडर NNBLivebihar के सभी टीम है। साथ ही वे इस न्यूज पोर्टल के मालिक भी है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!