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इन दिनों हवाई जहाज, रेल या बस से कर रहे हैं यात्रा तो जरूर पढ़े स्वास्थ्य मंत्रालय की ये गाइडलाइंस

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लॉकडाउन के कारण थमी जिंदगी को गति देने के उद्देश्य से रेल और हवाई सेवाओं की सीमित शुरुआत के एलान के बाद से ही यात्रा की शर्तो को लेकर अलग-अलग कयास लगाए जा रहे थे। अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कयासों पर विराम लगाते हुए सभी यात्रियों के लिए जरूरी दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। मंत्रालय ने विदेश से आने वाले यात्रियों और देश के भीतर हवाई जहाज, रेल या बस से एक से दूसरे राज्य में जाने वाले यात्रियों के लिए जरूरी निर्देश जारी किए हैं।

उल्लेखनीय है कि सोमवार से जहां सीमित घरेलू उड़ानों का संचालन शुरू हो रहा है, वहीं पहली जून से 100 जोड़ी यात्री ट्रेनों का संचालन शुरू होना है। राजधानी एक्सप्रेस के विभिन्न रूट पर 15 जोड़ी एसी स्पेशल ट्रेनों का भी संचालन हो रहा है। दूसरी ओर, गृह मंत्रालय ने भी विदेश से भारत आने या यहां से विदेश जाने के इच्छुक लोगों के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) जारी किया है। इसका पालन करते हुए ऐसे लोग अपनी यात्रा सुनिश्चित कर सकते हैं। राज्यों को स्थानीय परिस्थतियों के अनुरूप प्रावधानों में बदलाव का अधिकार दिया गया है।

सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस की अहम बातें

– यात्रा की अनुमति केवल स्वस्थ एवं बिना लक्षण वालों को ही दिए जाने की व्यवस्था

– विदेश से आने वाले सात-सात दिन इंस्टीट्यूशनल एवं होम क्वारंटाइन में रहेंगे

– गर्भवती स्त्री, छोटे बच्चों के साथ आए माता-पिता को 14 दिन घर पर रहना होगा

– अन्य आपात स्थिति में भी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन से छूट का प्रावधान रहेगा

– देश के भीतर यात्रा करने वाले 14 दिन अपनी सेहत व लक्षणों पर खुद रखेंगे नजर

– आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना सभी यात्रियों के लिए अनिवार्य किया गया है

बोर्डिंग से पहले देना होगा शपथ पत्र

स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि विदेश से आने वाले सभी यात्रियों को बोर्डिंग से पहले इस बात का शपथ पत्र देना होगा कि वे यहां पहुंचकर 14 दिन क्वारंटाइन में बिताएंगे। इसमें से सात दिन उन्हें अपने खर्च पर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में बिताना होगा, जबकि सात दिन होम क्वारंटाइन में रहना होगा। गर्भवती स्त्री, 10 साल से छोटे बच्चों के साथ उनके माता-पिता को पूरे 14 दिन होम क्वारंटाइन में रहने की अनुमति मिल सकती है।

किसी आपात स्थिति जैसे परिवार में किसी की मृत्यु या बीमारी की स्थिति में भी इस तरह की छूट रहेगी। ऐसे यात्रियों के लिए आरोग्य सेतु एप भी अनिवार्य किया गया है। अन्य यात्रियों को भी आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करने का सुझाव दिया गया है। देश के भीतर रेल, बस या हवाई जहाज से यात्रा करने वालों को 14 दिन सेल्फ मॉनीटरिंग के लिए कहा गया है। अर्थात ऐसे लोगों को अपनी सेहत पर नजर रखनी होगी और किसी भी तरह का लक्षण मिलने पर अधिकारियों को जानकारी देनी होगी। आरोग्य सेतु एप सबको डाउनलोड करना होगा।

ट्रैवल एजेंसियां टिकट के साथ देंगी पूरी जानकारी

यात्रियों को क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस बारे में संबंधित ट्रैवल एजेंसियां टिकट के साथ ही पूरी जानकारी देंगी। रेल, बस या जहाज पर सवार होने से पहले सभी की थर्मल स्क्रीनिंग होगी और स्वस्थ व बिना लक्षण वालों को ही यात्रा की अनुमति मिलेगी। एयरपोर्ट एवं विमान के अंदर सैनिटाइजेशन और डिसइन्फेक्शन का पूरा ध्यान रखा जाएगा। मास्क पहनना भी सभी के लिए अनिवार्य होगा। गंतव्य पर पहुंचने के बाद सभी की जांच होगी। बिना लक्षण वालों को क्वारंटाइन के नियमों का पालन करना होगा। किसी भी तरह का लक्षण पाए जाने पर तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचाया जाएगा और जांच सुनिश्चित की जाएगी। पॉजिटिव मरीजों को तय प्रोटोकॉल के हिसाब से इलाज मिलेगा। क्वारंटाइन में रहने वाले सभी यात्रियों को भी अपने स्वास्थ्य पर निगरानी रखने और किसी भी तरह का लक्षण दिखने पर स्वास्थ्य अधिकारियों को सूचित करने को कहा गया है। बंदरगाह या अन्य थल सीमा से आने वाले यात्रियों के लिए भी इन्हीं प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

Input-Dainik Jagran


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