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6 महीने तक कैंसिल टिकट के लिए फाइल कर सकते हैं TDR, जानिए क्या है नियम

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नई दिल्ली: भारतीय रेल ने 21 मार्च के बाद से कैंसिल हुए ट्रेन टिकटों के रिफंड को लेकर यात्रियों को व्यक्तिगत मैसेज दिया है। जिसके मुताबिक यात्रा की तिथि से छह महीने के भीतर काउंटर टिकट के लिए टीडीआर फाइल किया जा सकता है। जबकि ऑनलाइन टिकटों के रिफंड के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया ही होगी। जिसके बाद पैसा स्वत: ही अकाउंट में आ जाएगा। जिन यात्रियों के टिकट कैंसिल हुए हैं वे परेशान हैं। यहां तक कि जिन लोगों ने ऑनलाइन टिकट लिया है उन्हें भी काउंटर टिकट की बाबत नियमों संबंधी मैसेजेज मिल रहे हैं।

रेलवे नियम के मुताबिक अगर आपने काउंटर से लिए रेल टिकट लिया है, तो आपके पास छह महीने का वक्त होगा। यात्रा कि तिथि के छह महीने के भीतर आप कभी भी काउंटर पर जाकरक टीडीआर (टिकट डिपॉजिट रिसीट) फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद चीफ क्लेम ऑफिसर या चीफ कमर्शियल मैनेजर के दफ्तर से नकद रकम की वापसी की जाएगी।

रेलवे इस व्यवस्था पर भी काम कर रहा है कि काउंटर टिकटों के लिए ऑनलाइन टीडीआर फाइल किया जा सके। चूंकि कैंसिल टिकटार्थियों की संख्या काफी अधिक है। ऐसे में इन्हें काउंटर पर मैनेज करना रेलवे के लिए भी मुश्किल होगा। हालांकि काउंटर टिकटों का रिफंड रेलवे स्टेशन काउंटर पर ही मिल सकेगा। अहम आदेश के तहत इंडियन रेलवे ने कहा है कि जिन लोगों को कोरोना वायरस के लक्षण पाए जाएंगे उन्हें यात्रा करने की इजाजत नहीं होगी, साथ ही उनका पूरा पैसा भी वापस किया जाएगा।

हालांकि रेलवे ने इतना कंफर्म कर दिया है कि 21 मार्च से 30 जून तक जो भी टिकट लिया गया है वो स्वत: ही निरस्त माना जाएगा। इसका मतलब साफ है कि सामान्य ट्रेनों का परिचालन तीस जून तक नहीं होगा। भारतीय रेलवे ने भरोसा दिलाया है कि 30 जून तक कैंसिल हुए टिकटों के पूरे पैसे वापस किये जाएंगे।

साथ ही भारतीय रेल ने साफ किया है कि इस दौरान श्रमिक ट्रेन और एसी स्पेशन ट्रेनों का परिचालन होता रहेगा। रेलवे ने विशेष व्यवस्था के तहत ही यात्रियों को 6 महीने तक के ट्रेन टिकट रद्द करने की इजाजत दी है। मौजूदा व्यवस्था की बात करें तो कैंसिल होने की स्थिति में यात्रा की तिथि के तीन दिनों के भीतर ही आपको टीडीआर फाइल करना होता है। नई सुविधा खासकर उन यात्रियों के लिए है जिन्होंने लॉकडाउन से पहले ही टिकट बुक करा रखा था।


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Gulam Gaush

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