उपज में कमी पर 3.44 लाख किसानों को 247 करोड़ का फसल सहायता अनुदान: सुशील मोदी
सुशील मोदी ने कहा-लॉकडाउन के दौरान राज्य के किसानों को राहत देने के लिए यह कदम उठाए जा रहे हैं।
प्राकृतिक आपदा से फसल की हुई क्षति की भरपाई के लिए जहां राज्य सरकार ने 578.42 करोड़ रु. का प्रावधान किया है वहीं राज्य फसल सहायता योजना के तहत 3.44 लाख किसानों को खरीफ 2019 के दौरान उपज में हुई कमी के लिए 247.06 करोड़ का भुगतान किया जा रहा है। इसके पहले 2018 में 4.53 लाख किसानों को 368.64 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। यह जानकारी देते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बताया कि कोरोना की वजह से जारी लॉकडाउन के दौरान राज्य के किसानों को राहत देने के लिए यह कदम उठाए गए हैं।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार देश का पहला राज्य है जहां बीमा की तरह लागू फसल सहायता योजना का लाभ पीएम किसान सम्मान, फसल क्षति अनुदान व डीजल अनुदान के अतिरिक्त रैयत और गैर रैयत दोनों श्रेणी के किसानों को दिया जा रहा है। इसके लिए उन्हें कोई प्रीमियम नहीं देना पड़ता है जबकि पहले की फसल बीमा योजना के अन्तर्गत किसानों को प्रीमियम के तौर पर अपना अंशदान देना पड़ता था।
योजना के तहत 7 साल के औसत उपज की तुलना में 1 से 20 प्रतिशत तक की कमी होने पर प्रति हेक्टेयर 7500 रुपये की दर से अधिकतम दो हेक्टेयर के लिए 15000 और 20 प्रतिशत से ज्यादा की कमी की स्थिति में प्रति हेक्टेयर 10 हजार की दर से अधिकतम दो हेक्टेयर के लिए 20 हजार रुपये की सहायता दी जाती है।
Input- दैनिक भास्कर