लॉकडाउन: क्या आज से हर तरह की दुकानें खुलेंगी, सरकार ने स्पष्टीकरण जारी कर दूर किया भ्रम
कोरोना लॉकडाउन के बीच दुकान खोलने के मुद्दे पर पर काफी लोगों में भ्रम की स्थिति है। कई जगहों पर उन दुकानों के भी खोल जाने की सूचना है, जिन्हें अनुमति नहीं मिली है। यही वजह है कि दुकानों के खुलने को लेकर भ्रम दूर करने के लिए गृह मंत्रालय ने स्पष्टीकरण जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि ग्रामीण इलाकों में शॉपिंग मॉल को छोड़कर सभी दुकानें खुली रहेंगी। वहीं, शहरी इलाकों के लिए कहा गया है कि सभी स्टैंडअलोन दुकानें, पड़ोस की दुकानें और आवासीय परिसरों में दुकानें खोलने की अनुमति है। गृह मंत्रालय के स्पष्टीकरण आदेश में कहा गया है कि शराब की बिक्री पूरी तरह से बंद रहेगी।
जानें क्या क्या खुलेंगी और कहां
गृह मंत्रालय के संशोधित आदेश में कहा गया है कि मार्केट में स्थित दुकानें, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल को खोलने की इजाजत नहीं है। साथ ही मंत्रालय ने कहा कि यह स्पष्ट किया जाता है कि ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा बिक्री केवल आवश्यक वस्तुओं के लिए ही जारी रहेगी। यह भी स्पष्ट किया गया है कि शराब और अन्य वस्तुओं की बिक्री पर प्रतिबंध जारी रहेगा। दरअसल, यह भ्रम पैदा हो गया था कि ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा अब कुछ भी खरीदा जा सकता है। मगर अब सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है।
MHA issues clarification on order allowing the opening of shops. MHA release states, "In rural areas, all shops, except those in shopping malls are allowed to open. In urban areas, all standalone shops, neighbourhood shops & shops in residential complexes are allowed to open". pic.twitter.com/SnFT7L1k2j
— ANI (@ANI) April 25, 2020
कहां नहीं खुलेंगी दुकानें
नए आदेश में खास तौर पर कहा गया है कि जैसा कि समेकित संशोधित दिशानिर्देशों में उल्लेख किया गया है, इन दुकानों को उन क्षेत्रों में खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी, चाहे वे ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में हो, जिन्हें संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है। यानी किसी भी शहरी या ग्रामीण इलाके वाले हॉटस्पॉट्स या कंटेनमेंट जोन में दुकानें नहीं खुलेंगी।
हॉटस्पॉट इलाकों में कोई छूट नहीं
इससे पहले केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने एक आदेश में कहा था कि नगर निगमों के दायरे और उसके पड़ोस में स्थित सभी एकल दुकानों को लॉकडाउन के दौरान खोले जाने की अनुमति होगी। हालांकि, नगर निगम के दायरे में स्थित बाजार वाले स्थानों की दुकानें तीन मई तक बंद रहेंगी। यह छूट संक्रमण के अति प्रभावित इलाकों (हॉटस्पॉट इलाकों)में नहीं दी गई है।
गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक देश में 25 अप्रैल से खुलने वाली दुकानों में 50 फीसदी कर्मचारी ही काम कर पाएंगे और इन सभी को मास्क पहनना जरूरी होगा साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। गौरतलब है कि देश में कोरोना वायरस के प्रकोप को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर आवश्यक आपूर्ति के सामान की दुकानों के अलावा बाकी सभी दुकानों को 3 मई तक बंद रखने के आदेश दिए गए थे।
Input-Hindustan