लॉकडाउन पर गृह मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइंस, पढ़ें किन्हें मिलेगी छूट और किस पर लागू रहेगी पाबंदी
केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA-Ministry of Home Affairs) ने लॉकडाउन पार्ट 2 (Lockdown Part 2) को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है. इस गाइडलाइन के मुताबिक, 20 अप्रैल को कुछ क्षेत्रों को छूट दी जाएगी. आज होने वाली मोदी सरकार (Modi Sarkar) की कैबिनेट की बैठक में इस गाइडलाइन को मंजूरी दी जाएगी. एक दिन पहले पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने ऐलान किया था कि बुधवार को लॉकडाउन पार्ट 2 को लेकर गाइडलाइन जारी की जाएगी. किसानों को राहत देते हुए मोदी सरकार ने कृषि से जुड़े कामों को इजाजत दे दी है.
MHA issues National Directives for #COVID19 management reg. Wearing of face cover in public places; #SocialDistancing; restrictions on Social Gatherings; fines on spitting in public places and SOPs at work places/factories.#Lockdown2 #LockdownExtended#StayHomeStaySafe pic.twitter.com/StwdAWag1M
— Spokesperson, Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) April 15, 2020
फसल काटने और बुवाई करने की छूट दी गई है. एजेंसियों को किसानों की उपज खरीदने की भी इजाजत दी गई है. साथ ही मछली पालन से जुड़ी गतिविधियों को भी छूट दी गई है. मोदी सरकार ने मनरेगा के तहत कार्यों को सोशल डिस्टेनसिंग के साथ जारी रखने का निर्देश दिया है. राज्य सरकारों की ओर से किए जा रहे कंट्रक्शन वर्क में भी रियायत दी गई है. गाइडलाइन के अनुसार, 20 अप्रैल से लॉकडाउन पार्ट 2 के लिए यह गाइडलाइन जारी की गई है.
- गाइडलाइन के अनुसार, किसी दूसरे जिले या दूसरे राज्य में जाने पर पूरी तरह रोक होगी. केवल मेडिकल इमरजेंसी की हालत में ही आने-जाने पर पाबंदी में ढील दी जाएगी.
- सभी एजुकेशनल इंस्टीटयूट बंद रहेंगे, किसी तरह की ट्रेनिंग, कोचिंग आदि की इजाजत नहीं होगी.
- जरूरी सेवाओं को छोड़कर किसी तरह की माल ढुलाई की इजाजत नहीं दी जाएगी.
- हॉस्पिटैलिटी सेवाओं को पूरी तरह बंद रखा जाएगा.
- सभी सिनेमाघर, मॉल, व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स, जिम्नेजियम, स्पोटर्स कॉम्प्लेक्स, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम पूरी तरह बंद रहेंगे.
- किसी भी तरह की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, कार्यक्रमों की इजाजत नहीं दी जाएगी.
- सभी धार्मिक जगह, पूजाघर आम आदमी के लिए बंद रहेंगे. धार्मिक आधार पर भीड़ जुटाने की इजाजत नहीं होगी.
- अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोगों के भाग लेने की अनुमति नहीं होगी.
- टैक्सी और कैब एग्रीगेटर्स की सेवाओं पर भी रोक जारी रहेगी.
- खेती किसानी से जुड़े कार्यों को इजाजत दी गई
- सभीतरह के परिवहन सेवा पर रोक, मसलन रेल, बस, मेट्रो और हवाई जहाज आदि सेवाओं पर पूरी तरह रोक जारी रहेगी
- कोयला के खदानों में काम प्रारंभ होगा
- आईटी चाय डेयर कॉफी का काम प्रारंभ होगा
- सेज के अंदर काम जारी रहेगा
- ऑफिस और सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा
- हॉटस्पॉट वाले इलाकों में लॉकडाउन का सख्ती से पालन होगा
- गांवों में सड़क निर्माण का काम प्रारंभ होगा
- कोरोनावायरस से प्रभावित हॉटस्पॉट एरिया में मोदी सरकार ने किसी भी तरह की ढील नहीं दी है. इन इलाकों में स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन का पूरी तरह से और कठोरता से पालन किया जाएगा. किसी को बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी. जरूरी सामानों की होम डिलीवरी होगी. उन क्षेत्रों की सुरक्षा में लगे जवानों और मेडिकल स्टाफ का ही मूवमेंट होगा.
मोदी सरकार 20 अप्रैल तक समीक्षा करेगी कि कहां-कहां कोरोना के मामलों में कमी आ रही है या कौन सा एरिया कोरोना मुक्त हो चुका है. समीक्षा के बाद उन इलाकों में मामूली रियायत दी जाएगी. इससे पहले राज्य सरकार और जिला प्रशासन की ओर से गाइडलाइन के पालन के सारे उपाय किए जाएंगे।